अध्यादेश !प्रदेश कैबिनेट ने किया पास, दंगाइयों से हर्जाना वसूलेगी सरकार

लखनऊ, 13 मार्च 2020। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंसा व दंगे के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की आगजनी या तोड़फोड़ के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले अराजकतत्वों के खिलाफ नया कानून बनाने के लिए प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस सम्बन्ध में आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि इस संबंध में फिलहाल ‘उत्तर प्रदेश रिकवरी फ़ॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश-2020’ लाया जायेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में नुकसान की वसूली के साथ ही सजा आदि का प्रावधान भी होगा। अभी जबकि विधानसभा का सत्र नहीं है, इसलिए इसे अध्यादेश के रूप में लाया जा रहा है। बाद में सत्र के दौरान इसे विधेयक के रूप में विधानसभा से पास करवा कर कानून के रुप में मंजूरी दी जाएगी।
बताते चलें कि प्रदेश में सीएए के विरोध में 20 दिसंबर को हुई हिंसा के दौरान दंगाइयों व अराजकतत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर आगजनी की गयी थी। इससे करोड़ों की सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए प्रदेश सरकार ने इसे लेकर वसूली की प्रक्रिया शुरू की है। इसके मद्देनज़र सरकार ने दंगे के दौरान हिंसा के आरोपियों के पोस्टर भी लगाए थे जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ प्रदेश सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि हाईकोर्ट में रिट याचिका 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से यह कहा था कि देश में राजनीतिक दलों को अवैध प्रदर्शनों हड़ताल बंद के आह्वान पर सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर उपद्रवियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। इसमें अवैध उपद्रवियों से रिकवरी के लिए संपत्ति के नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। इसी मद्देनज़र कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।

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