लोकसभा चुनाव ! राजनीतिक दलों को चुनाव के दिशानिर्देशों से जिलाधिकारी ने कराया अवगत

आजमगढ़(उत्तर प्रदेश),13 अप्रैल 2019। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 सकुशल पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सम्पन्न बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान उम्मीदवारोंं के लिए योग्यता/दिशा निर्देश के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष से कम नही होनी चाहिए, यदि उम्मीदवार किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करता है तो अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली से अपने नाम की प्रमाणित प्रतिलिपि नामांकन पत्रों की जांच करने से पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के पास प्रस्तुत करनी होगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र हेतु दो प्रस्तावक होने चाहिए, जबकि अन्य दलों/निर्दलीय अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक का उसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित होना चाहिए, जिस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन लड़ने हेतु नामांकन पत्र भरा जा रहा है।
उन्होने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन लड़ने हेतु सामान्य जाति के अभ्यर्थियों हेतु जमानत की धनराशि 25 हजार रू0 है, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12500 रू0 निर्धारित है तथा उम्मीदवार 70 लाख रू0 तक व्यय कर सकता है। मतपत्र के प्रयोगार्थ अभ्यर्थियों को 04 फोटो संलग्न करना है तथा नोड्यूज से संबंधित शपथ पत्र भी उपलब्ध कराना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार 04 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, किन्तु उसके जमानत राशि को प्रथम नामांकन पत्र के साथ जमा करनी होगी, अन्य नामांकन पत्रों के लिए पत्र में रसीद/चालान द्वारा जमा धनराशि संलग्न किये जाने का उल्लेख कर दिया जाय। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को पार्टी के अध्यक्ष द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित फार्म ए एवं बी प्रस्तुत करना है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन से एक दिन पूर्व निर्वाचन संबंधित व्यय हेतु पृथक बैंक खाता खोलकर नामांकन के समय लिखित रूप से रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करना होगा।
उन्होने बताया कि उम्मीदवार के साथ केवल 05 व्यक्ति ही (उम्मीदवार सहित) नामांकन स्थल पर आयेंगे इसके अतिरिक्त किसी को आने की अनुमति नही दी जायेगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
उन्होने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन के समय नाम निर्देशन कक्ष के 100 मीटर की परिधि में केवल 02 वाहन अनुमन्य होंगे। जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को झण्डे के उपयोग के बारे में बताते हुए कहा कि दो पहिया वाहन में 2×1 फीट का एक झण्डा तथा तीन पहिया वाहन यथा ऑटो, ई-रिक्शा पर 3×2 फीट का झण्डा लगाने की अनुमति है। उन्होने कहा कि राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों का कार्यालय धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित होगा। पार्टी कार्यालय पर 4×8 फीट से बड़ा झण्डा नही लगाया जायेगा। राजनैतिक दलों द्वारा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सरकारी अस्पताल/डिस्पेंशरी में कोई भी प्रचार सामग्री नही लगायी जायेगी।
पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे दल के जुलूस में व्यवधान न डालें नही तो कार्यवाही की जायेगी।
इस अवसर पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश चन्द श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी डॉ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह सहित समस्त संबंधित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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