अनिल अंबानी शीर्ष अदालत ने दिया जोर का झटका, लौटाने होंगे 550 करोड़

नई दिल्ली,20 फरवरी 2019। टेलीकॉम उपकरण निर्माता कम्पनी एरिक्सन की अवमानना याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत ने अनिल अंबानी सहित उनके दो डायरेक्टरों को अवमानना का दोषी पाया है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ ने 13 फरवरी को इस केस की सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। शीर्ष अदालत ने अनिल अंबानी की मौजूदगी में कहा कि 4 हफ्तों के भीतर एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए लौटाये और अगर वे चार सप्ताह के भीतर पैसे नहीं लौटाते है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने उच्चतम न्यायालय में तीन अवमानना याचिकाएं दायर की थीं। एरिक्सन इंडिया ने आरोप लगाया था कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान सौदे में निवेश के लिये रकम है परन्तु वे उसके 550 करोड़ के बकाये का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

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