केन्द्रीय भर्तियों में अगले माह से लागू होगा सामान्य जन आरक्षण

नई दिल्ली, 21 जनवरी 2019। केंद्रीय नौकरियों में गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण आगामी 1 फरवरी से लागू होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संसद ने संविधान संशोधन कर 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र के सभी पदों एवं सेवाओं के लिए 1 फरवरी 2019 से अधिसूचित होने वाली सभी प्रत्यक्ष भर्तियों पर इसे लागू किया जाता है।
नियमानुसार यह आरक्षण उन सवर्ण गरीब अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम होगी। इस आरक्षण का लाभ पाने हेतु गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों को तहसीलदार या उससे उच्चस्थ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति से जुड़ा प्रमाण-पत्र लेना होगा। इस आरक्षण का लाभ सभी केंद्रीय मंत्रालयों, लोकसेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, लोकसभा, राज्यसभा, रेलवे, बैंक, केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्रीय सचिवालय की सेवाओं में मिलेगा।
बताते चलें कि विश्वविद्यालयों, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों आदि में प्रवेश हेतु गरीब सवर्ण आरक्षण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेगा।
सरकार द्वारा सवर्ण आरक्षण के लिए वार्षिक आय आठ लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके लिए उस परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को जोड़कर उसका निर्धारण किया जाएगा।

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