ना बाबा ना!पालीथीन का खेल, लगेगा जुर्माना, होगी जेल

लखनऊ (उत्तर प्रदेश),15 जुलाई 2018। प्रदेश में आज रविवार से पॉलीथीन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने इसे बेचने व बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके लिए बनाये गये नए क़ानून के तहत एक साल की सज़ा और एक लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इस नियम के तहद यूपी में 50 माइक्रॉन से पतली पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इससे पहले साल 2000 के प्रावधान के मुताबिक़ बीस माइक्रॉन से पतली पॉलीथीन पर ही प्रतिबंध था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 माइक्रॉन किया गया है।पालीथीन प्रयोग पर सरकार ने जुर्माने की राशि एक लाख रुपये और सजा एक साल की तय की है। व्यक्तिगत तौर पर पालीथीन रखने पर एक हजार से 10 हजार, दुकान या फैक्ट्री वालों पर 10 हजार से एक लाख रुपये जुर्माने का नियम बनाया गया है

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