राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना अंतर्गत पेंशनभोगी का पंजीकरण आवश्यक
गाजीपुर। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना उ०प्र० लखनऊ ने अवगत कराया है कि ‘‘पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना‘‘ के अंतर्गत आहरण वितरण अधिकारियों के माध्यम से उनके अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों एवं सेवानिवृत सरकारी सेवकों व उनके आश्रित पारिवारिक पेंशनभोगियों के आहरण वितरण अधिकारी (पेंशन आहरित कर रहे जनपद के संबधित कोषागार के कोषाधिकारी) घोषित है। ‘‘पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना‘‘ में पेंशन आहरित कर रहे समस्त सरकारी पेंशनभोगियों को पंजीकृत कराये जाने के शासन के मंशा के अनुरूप निर्देशित किया गया है कि कोषागार से पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे समस्त पूर्णतः सरकारी पेंशनभोगी ‘‘पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना‘‘ के अंतर्गत अपना पंजीकरण अवश्य करायें। इसके लिए राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइट https:// sects.up. gov.in पर ट्रेजरी कोड-3000 डी०डी०ओ० कोड-4276 पर अपना पी०पी०ओ० नम्बर व अपना व्यक्तिगत विवरण आन-लाइन भर पंजीकृत करा सकते हैं। पेंशनर्स को पंजीकरण कराने के पश्चात पंजीकरण की हार्डकापी जिला कोषागार कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस में ‘‘पेंशनर्स हेल्प डेक्स पटल‘‘ पर जमा करने की सुविधा है।
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