बलात्संग के दोषी को बीस वर्ष की जेल व चालीस हजार रुपये अर्थदण्ड
गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान तथा मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर बलात्संग/पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के अभियुक्त को बीस वर्ष का कारावास व चालीस हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिलदार नगर जनपद गाजीपुर पर वर्ष 2017 में मुकदमा सं.- 472 धारा 363, 366, 376, 406, 411 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में न्यायालय ने शनिवार को सज सुनाई। अभियुक्त विक्की शर्मा पुत्र स्व. मुन्ना शर्मा निवासी निरहू का पुरा थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा. न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास व पच्चीस हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में सात वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।
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