हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा

मऊ। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुर में दिए गए हेट स्पीच मामले में न्यायालय ने अब्बास अंसारी को दो वर्ष की सजा सुनाई है।


       उल्लेखनीय है कि यूपी की मऊ सीट से सुभासपा के विधायक और मरहूम माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के लाडले अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में शनिवार को न्यायालय ने दो साल की सजा सुनायी है।

     विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान मऊ के पहाड़पुर में चुनावी रैली में अब्बास ने जनता के बीच अफसरों को धमकी दिया था‌। उन्होंने कहा था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहकर आया हु, सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वहीं रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा फिर ट्रांसफर होगा।

       उस समय दर्ज केस की सुनवाई करते हुए मऊ के सीजेएम डॉ. केपी सिंह की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद अब्बास अंसारी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनायी है। वहीं अब्बास अंसारी के साथ ही उनके चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर न्यायालय ने 2 -2 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान विधायक अब्बास अंसारी न्यायालय में मौजूद रहे। सजा सुनते ही उनके चेहरे पर मायूसी छा गई।

      न्यायालय के निर्णय के बाद लोग दिन भर अब्बास अंसारी की स्थिति पर चर्चा करते रहे और उनकी विधायकी जाने की भी चर्चा जोरों पर चल रही है।

Views: 97


Leave a Reply