दुराचारियों को बीस वर्ष की जेल और तीस हजार का जुर्माना 

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान  के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार की जा रही पैरवी के फलस्वरूप, न्यायालय द्वारा सामूहिक बलात्संग/पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कारावास व तीस तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


    न्यायालय ने यह आदेश थाना करण्ड़ा पर वर्ष 2021 के पंजीकृत दुराचार की धारा- 376 (डी), भादवि व 3/4 पॉक्सो  एक्ट से सम्बंधित प्रकरण में आरोपियों पर दोषसिद्ध होने के उपरांत दिया। न्यायालय ने 29 मई को अभियुक्त प्रमोद बिन्द पुत्र राधेश्याम बिन्द व सुरेन्द्र बिन्द पुत्र चन्द्रमा निवासीगण ग्राम दीनापुर थाना करणड़ा जनपद गाजीपुर को धारा- 376 (डी) भदावि में 20-20 वर्ष का कारावास व 15000-15000 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कारावास व 15000-15000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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