सात फेरे लेने के बाद, आशिक के साथ फरार युवती ने किया कोर्ट मैरिज

इससे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में  अनीश से रचाई थी शादी


पहली शादी के जारी रहते कैसे वैध होगी कोर्ट मैरेज

गाजीपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में दाम्पत्य जीवन में बंधी युवती ने वैवाहिक बंधन की सारी मर्यादाओं को तोड़ कर अन्ततः अपने आंशिक से साथ कोर्ट मैरेज कर उसी के साथ  रहने लगी है।

     कोर्ट मैरिज को कानूनी रूप से वैध बताने वाली महिला को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि पहले पति से बगैर तलाक लिए दूसरी शादी किसी भी रूप में वैध नहीं हो सकती और इसके लिए उसे सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है।

     बताते चलें कि प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत गत 12 मार्च को जनपद के नगसर हाल्ट थाना क्षेत्र के नगसर नेवाजू राय गांव के अनीश कुमार की शादी शादियाबाद थाना क्षेत्र के गोपपुर गांव की युवती के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुई थी। इस शादी में जिलाधिकारी सहित तमाम जनपद स्तरीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को उनके सफल वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया था। शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि और सामानों के साथ वह युवती अपने पति के घर जा पहुंची और करीब एक सप्ताह पति के साथ दांपत्य निभाने के बाद युवती अपने मायके चली आयी और पति अनीश बेहतर भविष्य के सपने सजोए और चार पैसे कमाने के लिए गुजरात चला गया। अपने मायके 

पहुंची युवती गत 12 अप्रैल को शादियाबाद थाना अंतर्गत गोपपुर गांव के निवासी सत्येंद्र कुमार के साथ फरार हो गई। जाते वक्त वह घर में रखे करीब पैंतीस हजार नगदी और सोने चांदी के जेवरात और कपड़े भी साथ लेती गयी। चर्चा है कि उसने 16 अप्रैल को पहली शादी के वैध रहते हुए कोर्ट में दूसरी शादी भी कर ली। मामले की जानकारी होने पर 21 अप्रैल को अनीश अपने गांव पहुंचा और 22 अप्रैल को अपने पिता और भाई के साथ अपनी ससुराल पहुंचा । और अपने ससुर सास को लेकर सत्येंद्र के घर पहुंचा। मामले की पूछताछ के दौरान सत्येंद्र और उसके परिवार के लोगों ने अनीश और उनके साथ गए रिश्तेदारों को गाली देकर लाठी डंडों से मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद पीड़ित       अनीश कुमार शादियाबाद थाने पहुंचा और उसने सत्येंद्र कुमार सहित चार लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं जोरों पर है।

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