दहेज हत्या के आरोपियों को मिली कारावास व अर्थदंड की सजा 

डगाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें के प्रत्येक अभियुक्त को सात वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


             बताते चलें कि थाना सादात पर पंजीकृत वर्ष 2019 के दहेज उत्पीड़न व अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त बुधनी देवी पत्नी राजेश राजभर, अभिषेक राजभर  पुत्र राजेश राजभर निवासी ग्राम करमदेपुर पोस्ट मौधिया थाना सादात जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तों को धारा 498ए/34 में दो दो वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड,  धारा 304बी/34 भादवि में अभियुक्तों को सात सात वर्ष का सश्रम कारावास  व ¾  दहेज प्रति0 अधि0 में प्रत्येक को एक एक वर्ष का सश्रम कारावास व पांच पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

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