ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बहाल

डीएम के आदेश को न्यायालय ने किया निरस्त


मऊ। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के रानीपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत कमालसेनपुर के ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासकि अधिकारों पर लगी रोक को न्यायालय के आदेश पर 

        उल्लेखनीय है कि ग्राम प्रधान रविन्दर खरवार के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए। जिलाधिकारी ने गत 2 अगस्त 2024 को उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक आधिकार पर रोक लगाया था। उसके बाद से ग्राम पंचायत का संचालन सदस्य ‌द्वारा किया जा रहा था।जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध ग्राम प्रधान रविन्दर खरवार ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर कर जिलाधिकारी के आदेश को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी के आदेश को गलत माना और प्रधान के अधिकार बहाली के आदेश जारी कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी ने गांव में बनायी गयी समिति को भंग करते हुए ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिया।

    उच्च न्यायालय के निर्णय पर ग्राम प्रधान संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा ग्राम प्रधानों ने खुशी का इजहार करते हुए ग्राम प्रधान रविन्द्र खरवार का स्वागत कर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर ग्राम प्रधान संगठन रानीपुर ब्लॉक अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश प्रभारी रविन्दर राय, प्रधान अमित कनौजिया, सतीश सिंह, अंगद यादव, अभय मौर्या, धीरू जायसवाल, सुनील, पूर्व प्रधान सुरेन्द्र सिंह, नारायण चौहान आदि मौजूद रहे।

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