एससी-एसटी व पाक्सो एक्ट के मुजरिम को मिली तीस वर्ष की जेल व तीस हजार जुर्माना 

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया। 


   न्यायालय ने थाना भांवरकोल पर पंजीकृत पाक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त हरेराम उपाध्याय पुत्र संतोष उपाध्याय उर्फ टुन्ना निवासी रेडमार थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर को दोषी करार देते हुए दुराचार हेतु 10 वर्ष का कारावास  व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास दिया। वहीं पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा पन्द्रह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया‌, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया।

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