न्यायालय ने अभियुक्त को दी कारावास व अर्थदण्ड की सजा

गाजीपुर।  पाक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट सहित अन्य अपराधिक धाराओं में दर्ज मुकदमें में, न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोषी करार देते हुए जुर्माना व कारावास की सजा सुनाई है।


           पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना भाँवरकोल पर पंजीकृत वर्ष 2018 के मुकदमें के प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त भोरिक यादव पुत्र देव नारायण यादव ग्राम मसोन थाना भाँवरकोल* जनपद गाजीपुर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे  धारा 354(ख) भादवि* में चार वर्ष* का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से  दण्डित किया‌ तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त कारावास रहेगा । धारा एससी एसटी एक्ट में चार वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त कारावास, और धारा 504 भादवि* में एक वर्ष के कारावास व धारा 506 भादवि में दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है।

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