ई-ट्राईसाइकिल योजना में दिव्यांग छात्राओं के आवेदन आमंत्रित
गाजीपुर। दिव्यांग छात्राएं जिनकी उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक है और वे किसी भी स्कूल/कालेज/संस्थान में अध्ययनरत एवं शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, उनके लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा ई-ट्राईसाइकिल योजना संचालित की गयी है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पारस नाथ यादव ने जनपद गाजीपुर में निवासरत ऐसी दिव्यांग छात्राओं को सूचित किया है कि दैनिक कक्षाओं, लाइब्रेरी, लैब, हास्टल, आदि में सुगम आवागमन की सुविधा हेतु ई-ट्राईसाइकिल प्रदान कर उनका शैक्षिक पुनर्वासन किया जाना है। इस योजनान्तर्गत अधिकतम धनराशि पैंसठ हजार रूपये प्रति ई-ट्राईसाइकिल अनुमन्य किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसी दिव्यांग छात्राएं जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया आदि से ग्रसित हों तथा उसकी शारीरिक रूप से उसकी दृष्टि व मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के उपर का हिस्सा स्वस्थ्य हो, जो ई-ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम हों तथा जिसकी दिव्यांगता मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित हों। इस योजनान्तर्गत ऐसी दिव्यांग छात्राएं या उनका परिवार आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो । गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी। यह लाभ उन्ही दिव्यांग छात्राओं को प्रदान किया जायेगा जिनको विगत 05 वर्ष की अवधि में किसी भी स्रोत से ई-ट्राईसाइकिल प्राप्त न हुई हो। जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उनकी दिव्यांगता प्रमाणित की गयी हो, को जनपद में प्राप्त आवेदनों की सूची से दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में लाभान्वित किया जायेगा। शर्त यह है कि सर्वप्रथम लक्ष्य के सापेक्ष गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को संतृप्त किया जायेगा। उनके पश्चात यदि लक्ष्य अवशेष रहता है तो दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में तथा आय के बढ़ते हुए क्रम में लाभान्वित किया जायेगा। ई-ट्राईसाइकिल प्राप्त किये जाने हेतु अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित शिक्षण /प्रशिक्षण संस्थान से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑन-लाइन होगी। इच्छुक दिव्यांग छात्रायें लाभ प्राप्त किये जाने अथवा अधिक जानकारी हेतु कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन गाजीपुर में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं।
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