दुराचारी को दस वर्ष का कारावास व चालीस हजार रुपये का अर्थदण्ड 

 गाज़ीपुर। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुराचार व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित मुकदमें में न्यायालय ने दुराचारी को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


    बताते चलें कि जिले के खानपुर थाने पर पंजीकृत वर्ष 2018 के पाक्सो एक्ट व दुराचार से सम्बन्धित प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त गौतम पुत्र हरिलाल निवासी ग्राम खानपुर, थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को दस वर्ष का कठोर कारावास व चालीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से  दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित होगा।

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