दहेज हत्या के मुकदमे में मां बेटे को दस वर्ष की कारावास व आठ हजार रुपए का लगा अर्थदण्ड 

गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी पर न्यायालय द्वारा, दहेज उत्पीड़न  के मुकदमे के दो अभियुक्तों को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास व आठ- आठ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


      यह सजा दिनांक 25.03.2026 को थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत  मुकदमा सं. 83/2024 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट व वैकल्पिक धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकरण में दोषसिद्ध करते हुए दी गयी। इसमें जिला जज धर्मेन्द्र कुमार पांडेय ने अभियुक्त अनोज कुमार पुत्र राजकुमार व मीरा देवी पत्नी राजकुमार निवासीगण महमूदपुर रायभानपाह थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर को धारा 80(2) बीएनएस में दस-दस वर्ष  का सश्रम कारावास , धारा 85 बीएनएस में दो – दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा तीन- तीन अर्थदण्ड, धारा ¾ डीपी एक्ट में एक – एक वर्ष का सश्रम कारावास व पांच- पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया ।

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