आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित हुए पति-पत्नी व बेटे-बेटी

गाजीपुर। शादियाबाद थाना क्षेत्र के हंसराजपुर गांव में वर्ष 2008 में बँटवारे को लेकर मारपीट व हत्या के मुकदमें में न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 56,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


     पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी से अपराधियों को सजा दिलाने में मदद मिली है।

अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 352/2008 धारा 147,148, 504, 506, 308/149, 304/149 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में चौबीस दिसम्बर 2025 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त विन्ध्याचल सिंह पुत्र नरसिंह,शीला देवी पत्नी विन्ध्याचल सिंह, वंदना सिंह पुत्री विन्ध्याचल सिंह व बृजेश सिंह उर्फ पिक्की पुत्र विन्ध्याचल सिंह निवासीगण हंसराजपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध करते हुए धारा 147 भादवि में प्रत्येक को दो वर्ष का कठोर कारावास, धारा 148 भादवि में प्रत्येक को तीन वर्ष का कठोर कारावास, धारा 504 भादवि में प्रत्येक को दो वर्ष का कठोर कारावास, धारा 506 भादवि में प्रत्येक को पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 2,000 रुपए अर्थदण्ड, धारा 308/149 भादवि में प्रत्येक को पांच वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 304/149 भादवि में प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

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