दुराचारी को मिली दस वर्ष की कैद व पच्चीस हजार रुपए का अर्थ दण्ड 

गाजीपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी तथा सशक्त पैरवी करते हुए दुराचारी अभियुक्त को कठोर कारावास और अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।


      बताया गया कि सुहवल थाने पर पंजीकृत वर्ष 2017 के मुकदमा अपराध सं. 775 अन्तर्गत धारा 363/366/376 व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त राजेश राजभर पुत्र दयास्वरूप निवासी पलटन बाजार, चांनमारी घाट, बारबरूआ जनपद डिब्रूगढ़, असम को  न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए धारा 376 भादवि में दस वर्ष के कठोर कारावास  व पन्द्रह हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में पांच वर्ष के साधारण कारावास व दस हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

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