निशुल्क खाद्यान्न का वितरण 7 से 25 नवंबर तक 

गाजीपुर। शासन द्वारा गरीब परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण हेतु आवंटित खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) का निःशुल्क वितरण सात नवम्बर से 25 नवम्बर के मध्य वितरण कराया जायेगा।                       राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2024 में आवंटित गेहॅू तथा फोर्टीफाइड चावल का अन्त्योदय राशनकार्डो पर 17 किग्रा0 गेहूॅ तथा 18 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 2.50 किलो गेहूं व 2.50 किग्रा फोर्टीफाइड चावल (कुल 05 किग्रा खाद्यान्न ) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण होगा।  राशन कार्डधारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु 25 नवम्बर को मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।


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