चार आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की कैद, लगाया जुर्माना 

गाजीपुर। शादियाबाद थाना क्षेत्र में हुए हत्या के प्रयास के पुराने मामले में चार अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास और अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय ने अर्थ दण्ड की राशि में से 75 फिसदी राशि घायल मुलायम को देने का आदेश दिया है। 

        अभियोजन के अनुसार शादियाबाद थाना क्षेत्र के सराय गोकुल निवासी रामनारायण यादव पुत्र स्व. शीरू यादव ने शादियाबाद थाने में तहरीर दिया था कि गांव के विजई यादव ,रामविलास यादव, लोकनाथ यादव ने चकरोड के विवाद की रंजिश को लेकर 25 मई 2018 की रात्रि नौ बजे एक राय होकर रामनिवास के क्वार्टर के सामने अपने सहयोगी अमरजीत सिंह व विशाल सिंह के साथ घेर कर उसके लड़के मुलायम यादव को गाली देने लगे। गाली देने से  मना करने पर जान से मारने के लिए ललकारे। इतने में विशाल सिंह ने तमंचा निकालकर अमरजीत सिंह को दिया। अमरजीत सिंह ने उसके लड़के के पीछे से सटाकर जान से मारने की नीयत से गोली मार दिया। लड़का लहूलुहान होकर वही गिर पड़ा और गोली की आवाज सुनकर उसका लड़का अवधेश और बहुत से लोग आ गए तो हमलावर गाली देते हुए वहां से भाग गए। तहरीर के आधार पर थाना शादियाबाद में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान विशाल सिंह के नाबालिक होने के कारण उसके विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया और शेष चार अभियुक्तो के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से  नौ गवाहों को पेश किया गया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की तर्कों को सुनने के बाद अदालत में चारों अभियुक्तों को धारा 147 148 307 /149 भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है

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