पुलिस की प्रभावी पैरवी पर दोषियों को मिली जेल

 गाजीपुर। पुलिस  मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना बरेसर पर पंजीकृत दुराचार व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मंगलवार को कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। 

        अभियुक्त बबलू राजभर पुत्र परसन राजभर निवासी सिपाह थाना बरेसर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय द्वारा दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

      वहीं एक अन्य मामले में, थाना मरदह पर पंजीकृत धारा 498ए, 304बी सपठित धारा 34 विकल्पतः 302/34 भादवि व दहेज हत्या के मुकदमें में अभियुक्त धनन्जय राजभर पुत्र हरिद्वार राजभर निवासी मटेहूँ थाना मरदह जनपद गाजीपुर को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का कठोर कारावास से दण्डित किया गया ।

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