दुराचारियों को मिली बीस वर्ष की कारावास व अर्थदण्ड 

गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

        बताते चलें कि थाना रेवतीपुर पर पंजीकृत दुराचार व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में दोनों अभियुक्तों अनुप यादव पुत्र स्व. कमलेश यादव व मिन्टू राजभर पुत्र हीरालाल राजभर निवासी हसनपुरा थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर को पाक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 45000-45000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में 01-01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

Views: 42

Leave a Reply