राशन कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण बीस दिसंबर तक

गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत वितरण हेतु आवंटित गेहॅू तथा चावल का वितरण पांच दिसम्बर से बीस दिसंबर 2023 के मध्य किया जाना है। 


      इसके तहत अन्त्योदय राशन कार्डों पर 14 किग्रा गेहूॅ तथा 21 किग्रा चावल (कुल35 किग्रा खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर दो किग्रा गेहूॅ व तीन किग्रा चावल ( 05 किग्रा खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2023 के सापेक्ष तीन किग्रा चीनी प्रति कार्ड रू0-18/-प्रति किग्रा की दर से वितरण किया जाना है। 

जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनका दायित्य है कि वितरण के पूर्व खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर उसकी आख्या सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करेंगे। राशनकार्ड धारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है।         

       जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः छह बजे से रात्रि नौ बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।

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