अभियुक्त को मिला कारावास और अर्थदण्ड 

गाज़ीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


     उल्लेखनीय है कि जंगीपुर थाने पर वर्ष 2001 में पंजीकृत मारपीट व एससी-एसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में, अभियुक्त रामवचन पाण्डेय पुत्र रघुनाथ पाण्डेय निवासी देवकठिया थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर को सोमवार को सजा सुनाई गई। उन्हें धारा 323, 504 भादवि में एक वर्ष का कारावास व पांच सौ रुपये रुपये अर्थदण्ड दिया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास व धारा 324 भादवि में दो वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर बीस दिवस के अतिरिक्त कारावास से तथा धारा 506 भादवि में एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 3(1) एससी/एसटी एक्ट में तीन वर्ष का कारावास व एक हजार रुपेय अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

Views: 57

Advertisements

Leave a Reply