बच्चे के हत्यारे को मृत्यु दण्ड और पचास हजार रुपए का जुर्माना 

गाजीपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस द्वारा निर्मम हत्या के मुकदमा में प्रभावी पैरवी सू अभियुक्त मो. अमजद खाँ को मृत्युदण्ड व पचास हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।


    उल्लेखनीय है कि दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को वादी अरबाज खाँ पुत्र मो. शमीम खाँ निवासी  मिर्चा थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया कि मो. अमजद खाँ निवासी बारा थाना गहमर जनपद गाजीपुर द्वारा उसके भतीजे दानीयाल उम्र चार वर्ष की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गयी है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की थी। 

            न्यायालय में चले मुकदमें में मानीटरिंग सेल व अभियोजन के द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने 11 जून 2026 को दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त मो. अमजद खाँ पुत्र स्व. इशरार खाँ निवासी ग्राम बारा थाना गहमर जनपद गाजीपुर को धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड व 50,000/- रुपये का अर्थदण्ड  की सजा से दण्डित किया।

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