दुराचारी को दस वर्ष की जेल व बीस हजार रुपए का जुर्माना
गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत दुराचार व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त तरंग उर्फ टुन्नू बिन्द पुत्र स्व0 पूजन बिन्द निवासी खजुरिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को माननीय न्यायालय गाजीपुर द्वारा दोषी करार देते हुए पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
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