दो अपराधियों को मिली जेल व अर्थदण्ड की सजा

गाजीपुर। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को अर्थदण्ड और कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मुकदमें वर्ष 2009 धारा 323/34,308/ 34,326/34,504/34 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में दो अभियुक्तों मोनी उर्फ साजिद शाह पुत्र निजामुद्दीन निवासी प्रिन्स मिनेमा रोड युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर व सोनू उर्फ साबिर पुत्र निजामुद्दीन निवासी प्रिन्स सिनेमा रोड युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर* को दैषी पाया ।
शुक्रवार 09 जून 2023 को माननीय न्यायालय गाजीपुर द्वारा पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसके साथ ही धारा 326/34 भादवि में अभियुक्तों को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 323/34 भादवि में एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 504/34 भादवि में अभियुक्तों को दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा रु दो हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आदेश में कहा गया है कि अर्थदण्ड की धनराशि का 80 प्रतिशत वादिनी को प्रदान किया जायेगा।

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