अभियुक्ता की 53 लाख 48 हजार रुपये की अचल सम्पत्ति कुर्क

गाज़ीपुर। उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया- कलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त / गैंग लीडर उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप राय निवासी 303 ब्लूमबर्ग टाँवर ओमेक्स हाईट,विभूति खण्ड,लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ) के गैंग की सदस्य अभियुक्ता सृष्टि राय पुत्री रामअशीष राय निवासी ग्राम हैबतपुर थाना कोतवाली जनपद बलिया की 53 लाख 48 हजार रुपये की अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया।

         बताते चलें कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद / विवेचक थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर की रिपोर्ट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी संस्तुति पर अभियुक्त गैंग लीडर उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप राय निवासी 303 ब्लूमबर्ग टाँवर ओमेक्स हाईट,विभूति खण्ड,लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ ) की गैंग की सदस्या अभियुक्ता सृष्टि राय पुत्री रामअशीष राय निवासी ग्राम हैबतपुर थाना कोतवाली जनपद बलिया द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने, अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनाम अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।

     अभियुक्त द्वारा अपने संगठित अपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से अपनी पैतृक आबादी की भूमि  पर ग्राम हैबतपुर परगना एवं तहसील व जिला बलिया में भवन का निर्माण कराया गया। उसकी कुल कीमत करीब 53 लाख 48 हजार रुपये बतायी गयी है।

       गैंग लीडर उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप राय पर दस तथा सृष्टि राय पुत्री राम आशीष राय निवासी ग्राम हैबतपुर थाना कोतवाली सदर जनपद बलिया  हालपता- 303 ब्लूम बर्ग टावर ओमेक्स हाईट, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ पर दो अपराधिक मामले दर्ज हैं। सुनें पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की बाइट

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