निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद की आरक्षण सूची जारी होते ही बढ़ी चुनावी सरगर्मी 

गाज़ीपुर। उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2023 को निकाय चुनाव के लिये अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित कर दिया है।

    बताते चलें कि उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1916 ( उ.प्र. अधिनियम संख्या – 2 सन् 1916 ) की धारा 9 क की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, 199 नगर पालिका परिषदों के ‘अध्यक्ष’ पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिला हेतु आरक्षित / आवंटित करने के लिए जन सामान्य से आपत्तियाँ प्राप्त करने की दृष्टि से प्रकाशित किया गया है।

         इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा 30 मार्च, 2023 को ही, 544 नगर पंचायतों के ‘अध्यक्ष’ पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिला हेतु आरक्षित / आवंटित करने के लिए जन सामान्य से आपत्तियाँ प्राप्त करने की दृष्टि से अनुसूची प्रकाशित की गयी है।

     जारी सूची के अनुसार, गाज़ीपुर के निकाय चुनाव हेतु अध्यक्ष पद के घोषित आरक्षण में गाजीपुर की तीन नगर पालिका में नगर पालिका गाजीपुर अनारक्षित,नगर पालिका जमानियां अनारक्षित तथा नगर पालिका मुहम्मदाबाद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है।

      वहीं गाज़ीपुर जिले की पांच नगर पंचायतों में से नगर पंचायत सादात अनारक्षित,नगर पंचायत जंगीपुर पिछड़ा वर्ग महिला,नगर पंचायत बहादुरगंज पिछड़ा वर्ग,नगर पंचायत दिलदारनगर अनारक्षित और नगर पंचायत सैदपुर अनु. जाति महिला के लिए आरक्षित है।

    रामनवमी के दिन निकाय चुनाव के संबंधित आरक्षण की घोषणा होते ही संबंधित क्षेत्रों में भावी प्रत्याशियों की भागदौड़ तेज हो गई और भावी प्रत्याशी व उनके समर्थक जन क्षेत्र में घूम घूम कर रामनवमी की शुभकामना देते हुए मतदाताओं की मुसक परिक्रमा में लग गये हैं।

Views: 246

Leave a Reply