दुराचारी को मिली दस वर्ष की जेल

गाजीपुर। पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुराचार के दोषी को न्यायालय ने दण्डित किया है। पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को  न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा दी गयी। वहीं उसे विभिन्न धाराओं में अलग-अलग कुल ₹16,000/-के अर्थदंड से दंडित किया गया।

            उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु पुलिस व थाना भुड़कुड़ा/ मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप,थाना भुड़कुड़ा पर पंजीकृत दुराचार  व  पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त  साधू बनवासी उर्फ प्रमोद पुत्र स्वर्गीय राम किशुन पता तिवारीपुर थाना करंडा व हाल पता ग्राम कोटवा बुजुर्गा थाना कोतवाली सदर जनपद गाजीपुर, के विरुद्ध लगातार किये गये सराहनीय पैरवी के फलस्वरूप 03 फरवरी 2023 को माननीय न्यायालय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट गाजीपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 16 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा अर्थ दण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया। 

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