ईंट भट्ठा का विनियमन शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ी

गाजीपुर। ईंट भट्ठा का विनियमन शुल्क जमा करने के लिए शासन ने दिनांक 31जनवरी तक का समय निर्धारित किया है। जिला प्रशासन ने समस्त बकायेदार ईट भट्ठा स्वामियों को निर्देशित किया है कि विनियमन शुल्क दिनांक 31 जनवरी, 2023 अवश्य जमा करें, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ के आदेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 69 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन ईट भट्टा सत्र 2022-23 के लिए एनसीआर के जनपदों को छोड़कर अन्य जनपदों के लिए ब्याज रहित विनियमन शुल्क जमा की तिथि 30 नवम्बर, 2022 के स्थान पर 31 जनवरी, 2023 तथा एनसीआर के जनपदों के लिए ब्याज रहित विनियमन शुल्क जमा करने की तिथि 31 मार्च 2023 एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया है।

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