आजीवन  कारावास व पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित हुआ हत्याभियुक्त

गाजीपुर। हत्या के अभियोग में न्यायालय द्वारा हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹50,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। उल्लेखनीय है कि जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध वैज्ञानिक विवेचना,अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के अभियोग में न्यायालय द्वारा सोमवार 19 दिसम्बर 2022 को दोषसिद्ध अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव व सुधीर यादव उर्फ डब्बल यादव निवासीगण ग्राम दाउदपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को आजीवन कारावास व ₹50000/ अर्थदण्ड से दंडित किया गया। बताते चलें कि थाना खानपुर पर वर्ष 2014 में हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 19 दिसम्बर 2022 को उपरोक्त अभियोग में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गाजीपुर सजंय कुमार यादव-प्रथम द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव व सुधीर यादव उर्फ डब्बल यादव निवासीगण ग्राम दाउदपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को अंतर्गत धारा 34/302 भाद.वि. एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास व ₹50000/ अर्थदण्ड से दंडित किया गया। थाना खानपुर में नियुक्त पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को सजा मिलने में सफलता प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना खानपुर में नियुक्त पैरोकार प्रदीप कुमार पीएनऒ 912761642 को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

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