भू माफिया की अवैध ढंग से अर्जित 12 करोड़, 50 लाख रुपये की  अचल सम्पत्ति कुर्क


गाजीपुर। भू माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी भू सम्पत्तियों की कुर्की के क्रम में पुलिस द्वारा अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी 12 करोड़, 50 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रभारी निरीक्षक/विवेचक थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर की प्रेषित आख्या दिनांक 17 अक्टूबर 2022 पर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2022 को पारित कुर्की आदेश अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंन्ध एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986, के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2022 को अनुपालन सम्बन्धी आदेश पारित किया गया। उसके आधार पर, अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी निवासी युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी भू सम्पत्ति को कुर्क किया गया। कुर्क की गयी भू सम्पत्ति में, 31 अक्टूबर 1998 को अभियुक्त द्वारा अपने संगठित अपराध से अर्जित किये धन से अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम भूसम्पत्ति मोहल्ला डालीबाग, तिलक मार्ग राममोहन राय वार्ड नं15 जोन 01 निकट बटलर गंज एक्सटेंसन बन्धा, लखनऊ स्थित प्लाट नं 14 बी रकबा 6700 वर्ग में भवन व बाउड्री वाल , जिसका बाजार मूल्य 12 करोड़ 50 लाख रुपये है। अवैध तरीके से अर्जित धन से खरीद फरोख्त कर दाखिल खारिज न कराना तथा अन्य अवैध क्रिया-कलाप किये जाने के कारण अभियुक्त से सम्बन्धित अचल भू-सम्पत्ति को गाजीपुर पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को कुल बाजारू कीमत 12 करोड़ 50 लाख रुपये की भू-सम्पत्ति को मुनादी कर कुर्की की कार्यवाही की गयी । अभियुक्त पर सात अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।

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