सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन दस जून को

गाजीपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन दस जून को
किया गया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निराश्रित/निर्धन परिवारों के विवाह योग्य कन्या तथा विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित जोड़ों को उपहार स्वरूप सामग्री एवं कन्या के बैंक खाते में रूपया 35000 दी जायेगी। इच्छुक पात्र जोड़े अपना रजिस्ट्रेशन संबंधित विकास खण्ड, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में आवेदन/ रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। पात्रता की शर्तों में कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन तथा जरूरतमन्द हों, आवेदक के परिवार की आय दो लाख रुपये वार्षिक के अन्तर्गत हो, विवाह हेतु कन्या की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षणिक रिकार्ड जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र मनरेगा जॉबकार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा, इस योजना के अन्तर्गत परिवारों के कन्या का विवाह/विधवा/परित्यक्ता/ तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह कराया जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या विधवा महिला की पुत्री दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री या ऐसी कन्या जो स्वयं विकलांग हो को प्राथमिकता दी जायेगी।

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