रोजगार सृजन योजनान्तर्गत करें ऑनलाईन आवेदन

गाजीपुर। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन किये जा रहें है।
उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वी. के. सिंह ने बताया कि इस योजना में शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों के विभिन्न उद्योग हेतु बैंको के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र के लिये अधिकतम पच्चीस लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिये अधिकतम दस लाख रुपये तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना में सामान्य जाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला को 35 प्रतिशत प्रोजेक्ट कास्ट पर अनुदान देय होगा।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में वित्तपोषित/स्थापित इकाईयों को अधिकतम तीन वर्ष तक ब्याज दिये जाने का प्राविधान है।
अतः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपना उद्यम विनिर्माण/स्थापना करने हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदन बोर्ड की बेबसाईट अपबवदसपदमण्हवअण्पद पर किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र हार्ड कापी के साथ दो फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता की फोटो कापी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र के साथ दो प्रतियों में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय न्यू आमघाट कालोनी गाजीपुर में उपलब्ध करायें। योजना की विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय के कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय से दूरभाष नं.-0548-2221197 पर सम्पर्क कर सकते है।

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