दुष्कर्मी को मिली 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये का अर्थ दण्ड

गाजीपुर। पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म व पाक्सो के मुकदमे के अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 1,00000 रु0 के अर्थ दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
उल्लेखनीय है कि जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 17/2016 धारा 376(2) भा.द.वि. व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना नन्दगंज के मुकदमें में किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त रामविलास कुशवाहा पुत्र विक्का कुशवाहा निवासी थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 100000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 12 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी प्रभुनरायण सिंह द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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