बीस वर्ष की कैद व पचास हजार रुपये से दण्डित हुआ दुराचार का आरोपी


गाजीपुर। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म व पाक्सो के मुकदमे के अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं  पचास हजार रुपये के अर्थ दण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
        उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा थाना नोनहरा के मुकदमें धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त अंगद राम पुत्र झारखण्डे राम निवासी ग्राम फुल्लनपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी प्रभुनरायण द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली ।

Views: 76

Leave a Reply