शिक्षा माफिया की 4 करोड़ 79 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर। प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध चल रहे अभियान के अंतर्गत शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा  की फतेहुल्लहपुर स्थित 0.3098 हेक्टेयर भूमि व निर्मित इमारत को प्रशासन द्वारा रविवार को मुनादी के बीच कुर्क कर लिया गया।  
      उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी गाजीपुर ने पुलिस की आख्या पर विचारोपरान्त गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय बंसी कुशवाह निवासी छावनी लाइन रघुनाथपुर की फतेहुल्लहपुर स्थित 0.3098 हेक्टेयर भूमि व निर्मित इमारत की कुर्की के आदेश जारी किया।
        सब-रजिस्ट्रार की आख्या के अनुसार उपरोक्त भूमि व इमारत की कुल लागत 47921100 रुपये (4 करोड़ 79 लाख 21 हजार एक सौ रुपये) है। इस कार्रवाई को मिलाकर नकल माफिया पारस कुशवाहा गैंग की अब तक लगभग 24 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत कुर्क किया जा चुका है जिसमें पारस कुशवाहा (गैंग लीडर) की 12 करोड़ 31 लाख, राजेंद्र कुशवाहा की 6 करोड़ 96 लाख तथा महेंद्र कुशवाहा की 4 करोड़ 79 लाख की संपत्ति है।

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