दुष्कर्मी को मिला 20 वर्ष कारावास वं 54,000 हजार रुपये का अर्थ दण्ड

गाजीपुर। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्य  संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से अपहरण सहित दुष्कर्म के मुकदमे में माननीय न्यायालय द्वारा, अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा एवं 54,000 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से  दण्डित किया गया।
    उल्लेखनीय है कि जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 518/2014 धारा  363,366, 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना भांवरकोल के मुकदमे में पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त पिन्टु पुत्र सोमारू यादव निवासी ग्राम शेरपुर कला थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर को 20 वर्ष कारावास व 54,000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।


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