दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु करें आवेदन

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांग युवक युवतियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
     उल्लेखनीय है कि युवक के दिव्यांग होने की दशा में पन्द्रह हजार रुपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में बीस हजार रुपये तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में पैंतीस हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
      इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके साथ ही वे आयकर दाता न हों। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। वहीं ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति ही पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
     जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो) सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र राष्ट्रीयकृत बैक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। इसके साथ ही ऑनलाइल सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना होगा।

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांग युवक युवतियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
     उल्लेखनीय है कि युवक के दिव्यांग होने की दशा में पन्द्रह हजार रुपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में बीस हजार रुपये तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में पैंतीस हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
      इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके साथ ही वे आयकर दाता न हों। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। वहीं ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति ही पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
     जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो) सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र राष्ट्रीयकृत बैक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। इसके साथ ही ऑनलाइल सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना होगा।

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