कुर्की ! गैंगस्टर का वाहन कुर्क

गाजीपुर। थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त की चल सम्पत्ति अनुमानित कीमत रू0 158000/ का वाहन कुर्क किया गया है।
      पुलिस अधीक्षक द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरूद्व चलाये जा रहे अवैध सम्पत्ति कुर्की अभियान के अनुपालन में यह कारर्वाई की है। 
   बताया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा संख्या 316/15 धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त जितेन्द्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह पुत्र रामनारायन सिंह निवासी ग्राम चितबड़ागांव थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया के द्वारा अपने गैंग के सदस्यो के साथ मिलकर अपराधिक घटनाओं व गतिविधियों में संलिप्त होकर अवैध रूप से बनायी गयी चल सम्पत्ति को कुर्क किये जाने के आदेश संख्या 41/18 जे0ए0-थाना करीमुद्दीनपुर-कुर्की/2020 के क्रम में मंगलवार को थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर रामनेवास मय हमराह पुलिस बल के जनपद बलिया के चितबड़ागांव में दबिश देकर अभियुक्त जितेन्द्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह  की एक टेम्पो संख्या यूपी 60 एटी 3056 को कुर्क कर थाना करीमुद्दीनपुर में दाखिल कराया गया।

कुर्क किये गये वाहन की अनुमानित कीमत कुल रू0 158000 आंकी गयी है। पुलिस की इस कार्यवाही से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों में हडकंप मचा है।
    कुर्क करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष रामनेवास के अतिरिक्त उपनिरीक्षक द्वय भूपेन्द्र कुमार, राजित यादव तथा आरक्षीगण विपिन प्रताप यादव, कैलाश सिंह तथा जितेन्द्र प्रताप सिंह शामिल रहे।

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