एल-2 हास्पिटल हेतु आठ प्राइवेट अस्पताल अधिग्रहित

गाजीपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (कोविड़ 19) संक्रमण को पेनेडेमिक घोषित करने तथा इससे उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने कोविड-19 हास्पिटल (एल-2 हास्पिटल) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नांकित आठ चिकित्सालयों के भवन, फर्नीचर्स, साज-सज्जा एवं अन्य उपकरणों तथा समस्त स्टाफ को अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा (2),(3),(4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड़-19 विनियमावली, 2020 तथा आपदा अधिनियम 2005 की धारा-65 के क्रम में कोरोना वायरस (कोविड़ 19) के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पाँच5/2020 दिनांक 14.03.2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 एवं इस नियमावली के प्रस्तर 12 (बारह) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारर्वाई की है।
अधिग्रहित होने वाले चिकित्सालयों में
सम्मे गौसिया मेडिकल कालेज सहेडी 107 शय्या, सिंह लाईफ केयर हास्पिटल शहर रौजा 100शय्या, गुडविल हास्पिटल आमघाट शहर25शय्या, वर्ल्डग्रीन हास्पिटल सैदपुर 100शय्या, के०एस०बी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज सादात 100 शय्या,माता सरस्वती सेवा संस्थान महेगवा मरदह 150शय्या, आर०एस० हास्पिटल देवा दुल्लहपुर 150 शय्या तथा धनरावती हास्पिटल, जखनियां गाजीपुर 25 शय्या शामिल हैं।
बताते चलें कि इसके अतिरिक्त छह राजकीय चिकित्सालयों को एल-2 हास्पिटल के रूप में उपयोग हेतु विकसित करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को आदेशित किया गया है। इसमें जिला चिकित्सालय सदर 50 शय्या,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सादात 30 शय्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुहम्मदाबाद 30शय्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भदौरा 30शय्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द सैदपुर 30शय्या तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खानपुर 30शय्या शामिल हैं।

Views: 156

Leave a Reply