शीर्ष अदालत ने दी योगी सरकार को राहत, नहीं लगेगा 5 शहरों में लॉकडाउन

नई दिल्ली/लखनऊ। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन के उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मसले पर योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि वह कोरोना महामारी पर काबू कर लेगी तो ठीक है, लॉकडाउन न लगाए। इस मामले में दो हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह की। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को पक्षकार बनाने पर नाराजगी भी जताई और कहा कि हाईकोर्ट को प्रतिवादी की लिस्ट से हटाया जाए। सु्प्रीम कोर्ट में वकील तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई कदम उठाए हैं और कई कदम उठाए जाने हैं। हाईकोर्ट के पांच शहरों मे लॉकडाउन का फैसला सही नहीं है। इससे प्रशासन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

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