लोक अदालत दस अप्रैल को

गाजीपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय व वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में आगामी दस अप्रैल दिन शनिवार को किया जाएगा।
प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर घनश्याम शुक्ल ने अवगत कराया है कि पूर्व की भॉति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सम्बन्धी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ
द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में सुधी वादकारी शीघ्र अतिशीघ्र विभिन्न न्यायालयों व प्रतिष्ठानों में लंबित अपने-अपने प्रकरणों को गैर पारम्परिक व सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करावें।


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