पाक्सो एक्ट का दुराचारी पहुंचा सलाखों के पीछे,अपहृता बरामद

गाजीपुर। करीमुद्दीनपुर थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद कर लिया है।
बताया गया कि बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की नाबालिग किशोरी करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम असावर में अपने ननिहाल में रहती थी। उस किशोरी को गत 18 फरवरी को ग्राम रघुनाथपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया का युवक संदीप कुमार गौतम पुत्र रमेश गौतम बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। परिजनों की तहरीर पर थाना करीमुद्दीनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 48/21 धारा 363 भा.द.वि. पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी।
पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास से,मुखबिर की सूचना पर आज मंगलवार की सुबह समय 6:50 बजे बखरीयाडीह बांध से अपहृता को बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरांत मुकदमा उपरोक्त में धारा 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेंज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर रामनेवास,उपनिरीक्षक भूपेन्द्र कुमार प्रभारी चौकी असावर थाना करीमुद्दीनपुर,कान्स्टेबल दिलीप कुमार व महिला आरक्षी सनोज शाह थाना करीमुद्दीनपुर गाजीपुर शामिल रहे।

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