ई-कोर्ट फीस की खरीद हेतु आदेश जारी

गाजीपुर। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत मिश्र, एवं प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, घनश्याम शुक्ल ने जानकारी दी है कि यू.पी. ई-कोर्ट फीस नियम 2016 दिनांकित 19 जनवरी 2021 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि समस्त अधिवक्तागण, वादकारीगण पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस भुगतान करने के उपरान्त भुगतान रसीद सिस्टम जनरेटेड प्रिन्टआउट संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ई-कोर्ट फीस एडमिनिस्ट्रेशन हेतु अपने-अपने न्यायालय के मुंशरिम अथवा किसी अन्य कर्मचारी को भी प्रतिनियुक्त नामित कर सकते हैं। न्यायालय के मुंशरिम या प्रतिनियुक्त नामित कर्मचारी एवं कम्प्युटर अनुभाग सिस्टम ऑफिसर, असिस्टेंट, अधिवक्तागण, वादकारीगण द्वारा भुगतान किये गये ई-कोर्ट फीस रसीद का सत्यापन सर्वर कक्ष से स्टाँक होलडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. की अधिकारिक वेबसाईट से करने के उपरान्त संयुक्त रूप से वेरीफाई कर सत्यापित किया जाना है।
आनलाईन ई-कोर्ट फीस के सफल भुगतान लॉक-वेरीफाई के उपरान्त ई-कोर्ट फीस का विवरण सी.आई.एस. साफ्टवेयर में अपडेट एवं भुगतान का प्रिंटआउट अनुरक्षित कर पीठासीन अधिकारी से अवलोकन करवाया जाना है। प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय, गाजीपुर के माध्यम से यू.पी. ई-कोर्ट फीस नियमावली की प्रति प्राप्त किया जा सकता है। उक्त नियमावली के अनुपालन में उ0प्र0 के समस्त न्यायालयों एवं वाह्य न्यायालयों में कोर्ट फीस सुविधा को आनलाईन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से समस्त अधिवक्तागण, वादकारीगण अथवा अन्य स्टेक होल्डर ई-पें पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस की खरीद कर सकते है।


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