यौनाचार के दो दुराचारियों को मिली सात व दस वर्ष के कारावास की सजा

गाजीपुर। अपहरण,छेड़छाड़ एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमे में माननीय न्यायालय ने एक अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 30,000 रु0 के अर्थ दण्ड से, तो दूसरे मुकदमे के अपराधी को
10 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया है।
उल्लेखनीय है कि मुकदमा अपराध संख्या 668/2017 धारा 363,354 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद के मुकदमे में माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट -01 के न्यायधीश जयप्रकाश द्वारा अभियुक्त श्रीकांत राजभर पुत्र विक्रम राजभर निवासी ग्राम विशुनपुरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को 07 वर्ष का कारावास व 30000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।
इसी प्रकार नन्दगंज थाने पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 512/2016 धारा 363,366, 376 डी भा0द0स0 व 5/6 पाक्सो एक्ट के मुकदमे में न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट -01 द्वारा अभियुक्त सुग्रीव चौहान पुत्र घुरपतारी चौहान निवासी ग्राम मुडरभा थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 40000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।
बताते चलें कि दोनों ही मुकदमों में पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन व प्रभावी पैरवी तथा लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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