अपहरण, दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 75000 रु0 का जुर्माना

गाजीपुर। माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट -03 के न्यायधीश सरोज यादव द्वारा अपहरण, दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमे के अभियुक्त हरिवंश पुत्र रूपधारी कनौजिया निवासी ग्राम मलेठी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को 10 वर्ष का कारावास व 75000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।
उल्लेखनीय है कि गाजीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 95/2014 धारा 363, 366,376 भा.द.वि. व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना दुल्लहपुर के मुकदमे में पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचन एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी की। वहीं विशेष लोक अभियोजक अधिकारी प्रभुनरायण सिंह द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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