हत्यारोपी को आजीवन कारावास व पचास हजार का अर्थ दण्ड

गाजीपुर। माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के मुकदमें में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 50,000 रु0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया
तथा अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गयी।
उल्लेखनीय है कि थाना दिलदारनगर के मुकदमा अपराध संख्या 474/2011 धारा 302,34 भा0द0वि0 के मुकदमे में पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय एडीजे तृतीय के न्यायधीश लक्ष्मीकान्त राठौर द्वारा अभियुक्त शाबिर पुत्र इयाशुन निवासी जगदीशपुर थाना जगदीशपुर जिला भोजपुर आरा बिहार को आजीवन कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश द्वारा न्यायालय में पीड़ित का पक्ष मजबूती के साथ रखा गया जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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